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पंजाब खेल अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दी मंजूरी

पंजाब खेलों से संबंधित ‘पंजाब राज्य (खेलों का विकास और संवर्धन) अधिनियम’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इसका मकसद खेल संघों के काम काज में और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है. साथ ही इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के अच्छे तौर तरीकों को यहां भी लागू किया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज्य (खेलों का विकास और संवर्धन) अधिनियम, 2024 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

मुख्यमंत्री  भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उन खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी राशि का समुचित उपयोग करने में भी मदद मिलेगा

पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने ‘पंजाब राज्य अधिनियम’ लागू किया. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे मंजूरी दी. इसका उद्देश्य खेल संघों में पारदर्शिता और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है.

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पंजाब बना खेल अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य

खेल संघों के काम काज में पारदर्शिता लाना कानूनी तौर पर जरुरी होगी.

हाइलाइट्स

पंजाब ने ‘पंजाब राज्य अधिनियम’ लागू किया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे मंजूरी दी

खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित होगा

पंजाब खेलों से संबंधित ‘पंजाब राज्य (खेलों का विकास और संवर्धन) अधिनियम’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इसका मकसद खेल संघों के काम काज में और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है. साथ ही इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के अच्छे तौर तरीकों को यहां भी लागू किया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज्य (खेलों का विकास और संवर्धन) अधिनियम, 2024 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

 

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उन खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी राशि का समुचित उपयोग करने में भी मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निदेशक खेल, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराये जायेंगे. उन्होंने कहा कि पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ प्रशिक्षक और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे और यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम/खिलाड़ियों का चयन करेगी.

राज्य के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि खिलाड़ियों की अपील का निपटारा उपायुक्त/प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित विवाद समाधान समिति द्वारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा. इससे कानूनी प्राविधानों के नाम पर किसी मसले को ज्यादा समय तक खींंचा नहीं जा सकेगा.

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