News Times 7
टॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का किया विरोध

नई दिल्ली. समलैंगिक विवाह (same sex marriage) को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. केंद्र सरकार ने ऐसी सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया, जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नही दी जा सकती है. ये एक परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है. भारत में फैमिली की अवधारणा पति-पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इन सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिनको किसी भी सूरत में एक समान नहीं माना जा सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समान-लिंग वाले लोगों के जीवन साथी के तौर पर रहने को भले ही अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. इसके बावजूद पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा  के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती है.

केंद्र सरकार ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाना समान-लिंग विवाह के लिए मान्यता हासिल करने के दावे को जन्म नहीं दे सकता है. केंद्र ने कहा कि प्रकृति में विषमलैंगिक तक सीमित विवाह की वैधानिक मान्यता पूरे इतिहास में एक आदर्श है और राज्य के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए बुनियादी पहलू है. केंद्र सरकार के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए इसके सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए विवाह के अन्य रूपों का बहिष्कार करना और केवल विषमलैंगिक विवाह को मान्यता देना राज्य का एक जरूरी हित है.

Advertisement

 

Advertisement

Related posts

कश्‍मीरी पंड‍ितों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले- सुरक्ष‍ित जगहों पर अटैच करे सरकार, वरना काम पर नहीं लौटेंगे

News Times 7

पंजाब में बन सकते है नए समीकरण सिध्दू ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में पढ़े कसीदे

News Times 7

CCTV कैमरे लगा कर शराब पीने वालों पर पैनी नजर सरकार ,हर पंचायत में लगाए जाएंगे 100 कैमरे

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़