रितेश मिश्रा/सीवान: राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट सीवान के परिसर में होगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले सुलह व समझौते के आधार पर निस्तारित होंगे. विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की रूपरेखा तैयार कर ली गई है तथा इसके लिए संबंधित विभागों, पक्षकारों को नोटिस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.
फौजदारी सहित अन्य मामलों का भी होगा सुनवाई
आरंभिक चरण में पक्षकार सीधे तौर पर सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन कर अपने मामले को रख सकते हैं. जहां विचार करने के पश्चात संबंधित पक्षकार को नोटिस कर मामले के समाधान का प्रयास किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, श्रम के मामले के अलावा एनआइ एक्ट, बिजली, दूरभाष, क्लेम,बैंक से जुड़े मामले एवं अन्य सभी प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत प्रातः 10:30 बजे से पूर्व की भांति अपना कार्य आरंभ करेगी जो संध्या निष्पादन के समय तक कार्य करती रहेगी.
सुलह वाले मामलों को निपटाने का लोक अदालत हे बेहतर विकल्प
अधिवक्ता अविनाश कुमार ने बताया कि सुलह वाले मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत सबसे बढ़िया जगह है. उन्होंने बताया कि कोई भी न्यायिक पदाधिकारी अपने अदालत में न्यायाधीश होते हैं. लेकिन लोक अदालत में वे सेवा के भाव से कार्य करते हैं.
विवादों का समझौता कर समाप्त करने से अंतर आत्मा को शांति मिलती है. इस अदालत के फैसले से न तो किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार. जबकि अदालत के फैसले में एक पक्ष की जीत होती है, तो दूसरे पक्ष की हार होती है. लोक अदालत के फैसले से समाज में भाईचारा बना रहता है. उन्होंने आगे बताया कि सभी को मुकदमों के निपटारे में सहयोग भी करना चाहिए.