News Times 7
टॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

बिहार नगर निकाय चुनाव-2022 के लिए मतदान केंद्रों के गठन और अपडेटेड मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित

पटना. बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव-2022 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. राज्‍य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बाबत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. राज्‍य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन और अपडेटेड मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित कर दी है. बिहार में नगर निकाय का कार्यकाल पहले ही समाप्‍त हो चुका है, लेकिन किन्‍हीं वजहों से चुनाव नहीं कराया जा सका. अब चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. मतदान केंद्र के गठन से लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने तक की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.Nagar Nigam Chunav : अप्रत्यक्ष चुनाव हुए तो गोविंदपुरा और नरेला का रहेगा  दखल

जानकारी के अनुसार, नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र के गठन और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की घोषणा कर दी है. मतदान केंद्र का गठन और सूची का प्रकाशन 29 अगस्त को होगा. बूथों को चिन्हित करने और मतदाताओं की संख्या को सॉफ्टवेयर में इंट्री करने का काम 9 जुलाई से 18 जुलाई के बीच होगा. इस पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति 19 जुलाई से 1 अगस्त के बीच किया जाएगा. अंतिम रूप से मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. चौथे चरण में 9 नगर निकायों के वाद परिसीमन के प्रारूप का प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा. पटना को छोड़कर प्रथम चरण के शेष जिलों के मतदाता सूची का प्रकाशन 9 जुलाई को किया जाएगाSatna Nagar nigam chunav-2020: nagar palika election in mp 2020 date | नगर  निगम चुनाव 2020: इस बार 2.34 लाख मतदाता चुनेंगे सतना शहर की सरकार | Patrika  News

मतदान केंद्रों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खास निर्देश जारी किया है. राज्‍य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1 हजार मतदाता ही वोट डाल सकेंगे. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों को ही उस वार्ड के लिए बूथ बनाया जाएगा. मतदाताओं के लिए अधिकतम 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र होना चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी थाना, अस्पताल, धार्मिक भवन या विवादित भूमि पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है. एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केंद्र ही बनाए जा सकते हैं. एक विशेष स्थान पर रहने वाले मतदाताओ को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ा जाएगा.

Advertisement
Advertisement

Related posts

भूख हड़ताल पर राजनीतिक जंग, केजरीवाल पर बरसे जावड़ेकर, उपवास को बताया ‘ढोंग’

Admin

1 रुपये में भी अब आप खरीद सकते हैं सोना

News Times 7

आपके गाड़ी के आखिरी अंक अगर 1है तो सतर्क हो जाइए 15 जुलाई से देना पड़ सकता है जुर्माना

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़