गुमला. झारखंड के गुमला कोर्ट ने 9 साल पुराने रेप के एक मामले में दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है. एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने दो नाबालिग और सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवकों मनोज अहीर और सुखराम अहीर को 25-25 साल की सजा सुनाई है. इन दोनों युवकों ने दो नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किया था. जज ने दोनों आरोपियों को धारा 376 के तहत 25 वर्ष सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 17 जुलाई 2013 की है जब दोनों नाबालिग बहनें रोज की तरह ही स्कूल से लौट रही थीं. इसी दौरान दोनों आरोपी नाबालिग बहनों को पकड़कर डुमरी प्रखंड के दोनापाठ जंगल के भीम टंगरा के नीचे ले गए. जब दोनों नाबालिग बच्चियां हल्ला करने लगीं तो दोनों का गला दबाया गया इसके बाद मुंह बंद कर दोनों युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद दोनों युवकों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.
रेप की इस घटना के अगले दिन पीड़िता ने थाना में दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में सुखराम अहीर व मनोज अहीर का नाम सामने आया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उसकी पहचान पीड़िता के द्वारा की गई थी. इसके बाद आरोपियों को जेल भेजा गया था. 9 साल केस चलने के बाद दोनों आरोपियों को ये सजा सुनाई गई.