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के.पी. रमैया समेत 3 IAS के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश दाखिल, जल्द चल सकता है मुकदमा

पटनाः बिहार महादलित विकास मिशन में प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति आदेश सतकर्ता अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष अदालत में दाखिल कर दिया।

विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में मामले के अनुसंधानकर्ता ने यह स्वीकृति आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी के.पी. रमैया, एस.एम. राजू और रामाशीष पासवान के खिलाफ दायर किया है। अभियोजन स्वीकृति आदेश दाखिल होने के बाद अब तीनों अभियुक्तों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकेगा।

मामले की प्राथमिकी सतकर्ता 81/17 के रूप में 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय दंड विधान की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए एवं 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत बिहार महादलित विकास मिशन की योजना में भारी पैमाने पर बरती गई अनियमितता के आरोप में दर्ज की गई थी। अनुसंधान के बाद निगरानी ने इस मामले में उपरोक्त तीनों अभियुक्तों समेत 10 लोगों को खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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बिहार सरकार ने भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पूर्व में ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी थी। केंद्र सरकार ने 03 फरवरी 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।

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