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क्राइम

बलात्कार के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र निवासी अनजय पांडे को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता को 600000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश सरकार को दिया है।

आरोप के अनुसार, मामला वर्ष 2018 का था। दोषी पर पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एक अव्यस्क बालिका के साथ बलात्कार करने का आरोप था। कहा गया था कि दोषी पीड़िता के घर वाहन चालक का काम करता था, जिसे कुछ दिन पूर्व नौकरी से उसके शराब पीने की लत के कारण हटा दिया गया था, जिस कारण से नाराज होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया।

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