News Times 7
देश /विदेश

ओडिशा में नए कानून के तहत निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का देना होगा लेखा जोखा

भुवनेश्वर: ओडिशा में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने राजनीतिक दलों से कहा है नए कानून के तहत  उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना अनिवार्य होगा। बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है जिसके तहत 10 फरवरी को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ही यह फैसला लिया गया है कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा।

राज्य में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक पांच चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए पी पाधि ने गुरूवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को हलफनामे में अपनी आपराधिक सजा, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

बता दें कि यह पहली बार है कि नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार नगर निगम अधिनियमों में संशोधन के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 11 फरवरी से 16 फरवरी तक चुनाव अधिकारी के पास मांग एवं आपत्ति पत्र दाखिल किया जाएगा।

इसके साथ 18 फरवरी को चुनाव अधिकारी द्वारा मांग-आपत्तियों की जांच होगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा।

Related posts

भारत ने जताई चिंता, कहा- दोनों पक्षों से अनुरोध के बावजूद सूमी में फंसे भारतीयों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया

News Times 7

चिराग पासवान ने गांधी मैदान के पास संभाला मोर्चा, नीतीश सरकार को बर्खास्‍त करने की कर रहे मांग

News Times 7

कांग्रेस ने विकास एवं आधुनिकरण करने की जगह देश को रसातल पर पहुंचा दिया थाः BJP प्रवक्ता

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़