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जरुरी सुचना – 30 सितंबर 2021 तक कर लें यह काम नहीं तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार

अगर आपके पैन कार्ड में अभी तक आधार नहीं जुड़ा है तो यह सुचना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है।

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अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक कराना होगा। इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।PAN-Aadhaar कार्ड लिंक हुए या नहीं? 31 मार्च से पहले चेक कर लें लिंकिंग का  स्टेट्स PAN Aadhaar link deadline 31 March 2021, Steps to check your  linking status | Money9 Hindi

एसएमएस से करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।PAN Aadhaar Linking Link by 30 june 2021 or face penalty of Rs 1000 check  process varpat– News18 Hindi

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ऑनलाइन तरीका भी आसान
आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।PAN-Aadhaar लिंकिंग: नाम नहीं हो रहा है मैच, ऐसे कराएं ठीक - The Financial  Express

पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक
यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ‘Annexure-I’ नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।Link Aadhaar Card with PAN Card Online: What Will Happen If PAN and Aadhaar  Card not linked By 31 March क्या होगा अगर 31 मार्च से पहले पैन और आधार  कार्ड को

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