टिकट कंफर्म हो और आप न जा पाए तो पैसा आपका व्यर्थ चला जाता है या टिकट गलत नाम से कट तो मुसीबत बन जाती है पर अब ऐसा नहीं होगा क्योकि रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है. इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था.
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आसान शब्दों में समझें तो अगर टिकट बुक कराने के बाद अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते थे तो आपको कंफर्म टिकट कैसिंल कराना पड़ता था.
स्टेशन मास्टर को देनी होगी एप्लीकेशन
रेलयात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कई बार आर्थिक नुकसान भी होता था. रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है. इंडियन रेलवे ने आरक्षित टिकट पर यात्रियों को एक खास सुविधा मुहैया कराई है. इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर (Station Master) को देनी होगी. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं.
किस-किस के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर
रेलयात्री अपना कंफर्म टिकट सिर्फ अपने माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं. बदले हुए नियम के मुताबिक, आप अपना कंफर्म टिकट किसी दोस्त के नाम पर ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं. किसी शादी या पार्टी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आने पर शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं. व्यक्तिगत तौर पर रेलवे स्टेशन जाकर टिकट ट्रांसफर प्रॉसेसे पूरी कराने के साथ ही आप ऑनलाइन भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.