हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्म कर दिल्ली सरकार कारोबारियों को अब सीधे तीन साल का लाइसेंस जारी करेंगी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी एरिया में अब ट्रेड लाइसेंस ले कर व्यवसाय करना आसान हो जाएगा. अब हजारों व्यावसायियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस और फैक्ट्री लाइसेंस सहित कई लाइसेंसों का रिन्युअल कराने के लिए हर साल एमडीसी ऑफिस का चक्कर काटना नहीं पडे़गा. अब मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में इन व्यावसायियों को तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा. अब अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो आप तीन सालों तक उसी लाइसेंस पर कारोबार कर सकते हैं.
दिल्ली में अब कारोबार करने के लिए मिलेगा तीन साल का लाइसेंस
बता दें कि हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. कारोबारी अगर समय पर लाइसेंस रिन्युअल नहीं कराते हैं तो उनको लाइसेंस फीस के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है. जैसे-जैसे रिन्युअल में देरी होती है जुर्माना का रकम बढ़ता जाता है. लेकिन, अब मुंबई नगर निगम की तर्ज पर दिल्ली में भी तीन साल के लिए लाइसेंस बनेगा या रेन्युअल होगा
हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. (File photo)
क्यों एक साल से बढ़ा कर तीन साल किया गया?
एमसीडी के अफसरों के मुताबिक नए नियमों में कारोबारियों को 3 साल का लाइसेंस लेना बाध्य नहीं होगा. कारोबारी चाहें तो एक या दो साल के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं. एमसीडी ने यह विकल्प कारोबारियों को दिया है. एमसीडी के मुताबिक जैसे रेस्टोरेंट, सलून, मीट शॉप, चिकन शॉप, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस, गेस्ट हाउस, होटल, बार और स्पॉ के लिए तीन साल तक का लाइसेंस लिया जा सकता है
बता दें कि जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी कारोबारियों को कई राहते दी थीं. इसी तरह एनडीएमसी ने भी कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित रही होटल इंडस्ट्री सहित उद्योगों के लिए राहत दी थी. व्यापार या होटलों को चलाने के लिए लाइसेंस रिन्यू कराने वाले व्यापारियों कोअब हर साल लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा और न ही इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य, व्यापार या फैक्ट्री आदि का लाइसेंस के लिए हर साल रिन्यू कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें तीन साल तक के लिए राहत दी गई है