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कारोबारियों को सरकार का तौफ़ा -दिल्ली में कारोबार के लिए हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्‍म

हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्‍म कर दिल्ली सरकार कारोबारियों को अब सीधे तीन साल का लाइसेंस जारी करेंगी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी एरिया  में अब ट्रेड लाइसेंस ले कर व्यवसाय करना आसान हो जाएगा. अब हजारों व्यावसायियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस और फैक्ट्री लाइसेंस सहित कई लाइसेंसों का रिन्युअल कराने के लिए हर साल एमडीसी ऑफिस का चक्कर काटना नहीं पडे़गा. अब मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में इन व्यावसायियों को तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा. अब अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो आप तीन सालों तक उसी लाइसेंस पर कारोबार कर सकते हैं.

Good news: दिल्ली में कारोबार करना हुआ और आसान, MCD देगी अब इतने साल के लिए  ट्रेड लाइसेंस - now Restaurant Hotels Guest House Factory trade license  will be available for three

दिल्ली में अब कारोबार करने के लिए मिलेगा तीन साल का लाइसेंस
बता दें कि हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. कारोबारी अगर समय पर लाइसेंस रिन्युअल नहीं कराते हैं तो उनको लाइसेंस फीस के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है. जैसे-जैसे रिन्युअल में देरी होती है जुर्माना का रकम बढ़ता जाता है. लेकिन, अब मुंबई नगर निगम की तर्ज पर दिल्ली में भी तीन साल के लिए लाइसेंस बनेगा या रेन्युअल होगाRenewal of License Every Year Rule end in 15 States | कारोबारियों को हर साल  Renew नहीं कराना पड़ेगा लाइसेंस | Hindi News, बिजनेस

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हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. (File photo)

क्यों एक साल से बढ़ा कर तीन साल किया गया?
एमसीडी के अफसरों के मुताबिक नए नियमों में कारोबारियों को 3 साल का लाइसेंस लेना बाध्य नहीं होगा. कारोबारी चाहें तो एक या दो साल के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं. एमसीडी ने यह विकल्प कारोबारियों को दिया है. एमसीडी के मुताबिक जैसे रेस्टोरेंट, सलून, मीट शॉप, चिकन शॉप, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस, गेस्ट हाउस, होटल, बार और स्पॉ के लिए तीन साल तक का लाइसेंस लिया जा सकता हैनए साल में Amul के साथ शुरू करें अपना बिजनेस, महीने में होगी ₹10 लाख की  कमाई | Zee Business Hindi

बता दें कि जुलाई के पहले सप्ताह में उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम ने भी कारोबारियों को कई राहते दी थीं. इसी तरह एनडीएमसी ने भी कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित रही होटल इंडस्‍ट्री सहित उद्योगों के लिए राहत दी थी. व्‍यापार या होटलों को चलाने के लिए लाइसेंस रिन्‍यू कराने वाले व्‍यापारियों कोअब हर साल लाइसेंस को रिन्‍यू नहीं कराना पड़ेगा और न ही इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी. स्‍वास्‍थ्‍य, व्‍यापार या फैक्‍ट्री आदि का लाइसेंस के लिए हर साल रिन्‍यू कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्‍हें तीन साल तक के लिए राहत दी गई हैGood news for traders Health and trade license can also be taken for three  years in delhi

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