News Times 7
बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़राजनीति

बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश जारी

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कस्मकश जारी है रोज चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है,इसी बिच राज्य निर्वाचन आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया की अब कोई भी उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अचार संहिता की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी. हालांकि, मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकेगा. आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में राजनीतिक दलों के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा. साथ ही प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की भी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी.bihar news: bihar panchayat chunav news- bihar state election commission  gears up to hold rural polls amid curbs : बिहार में इन प्रतिबंधों के साथ पंचायत  चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा. साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे. ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बिहारः कोरोना काल में कैसे हो चुनाव प्रचार? EC ने जारी की गाइडलाइन - corona  election commission campaign guidelines bihar assembly election - AajTakधार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर बैन
गाइडलाइन के अनुसार, किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है. चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषाई भावनाओं का सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे. किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार पंचायत चुनाव पर कोरोना का काला साया, कब  होगा चुनाव, जानिए - Bihar panchayat chunav due to corona virus spread  election notification releases after days - Latest
ऐसे कर सकेंगे विरोध प्रदर्शन
दिशा-निर्देश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी. पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है.
BIhar: First Phase Polling For Panchayat Elections May Be Held In August,  Fine For Not Wearing Mask
राजनीतिक दलों के नाम-झंडे का इस्तेमाल नहीं
नई गाइडलाइन के अनुसार, पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए  प्रत्याशी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे. आयोग के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन का पालन उम्मीदवारों को हर हाल में करना होगा

Advertisement
निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बिहार ,UP, MP के हर जिले से रिपोर्टर आमंत्रित हैं!
बायोडाटा वाट्सऐप करें –  9142802566 ,   1Newstimes7@gmail.com
Advertisement

Related posts

मध्य प्रदेश में नड्डा की चुनावी सभा, युवायूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बोले….

News Times 7

बड़ी ख़बर: भाजपा में गया कांग्रेसी नेता करेगा घर वापसी!

News Times 7

चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने दी जानकारी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कितना है तापमान?

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़