राज्य में चुनाव के मद्देनजर सरकार की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को हैं राज्य का चुनाव आयुक्त बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी आलोचना करते हुए सरकार को फटकार लगाया है और कहा है कि सरकार के राज्य के सचिव को राज्य का ही चुनाव आयुक्त बनाना यह संविधान के खिलाफ है
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति सरकार में कोई पद संभाल रहा हो उसे राज्य के चुनाव आयुक्त का पद कैसे दिया जा सकता है.मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन ने गोवा सरकार पर सवाल उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सरकार में किसी पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है.