News Times 7
टॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था. न्यायालय ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, उप्र सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी. इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे.

शीर्ष अदालत इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और उसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

Advertisement

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि राज्य सरकार चुनावों को ‘तत्काल’ अधिसूचित करे क्योंकि कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा. अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को मसौदा अधिसूचना में ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद 31 जनवरी तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था

Advertisement

Related posts

बापू के हत्या की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी ,अगर पीएम मोदी ने दस्तावेज नष्ट करवा दिए हैं तो बापू के परपोते तूषार गांधी बोले

News Times 7

कोरोना देश में LIVE:पिछले 24 घंटे में 61455 मरीज बढ़े, देश में अब तक 20.86 लाख केस; असम में संक्रमितों की संख्या 55 हजार तो राजस्थान में 50 हजार के पार हुई

News Times 7

टाटा ने सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की शुरू की डिलीवरी

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़