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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश- चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हुई, कल तक फाइल दिखाएं

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा. गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी

पीठ ने सुनवाई जारी रहने के दौरान गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखने की न्यायालय की इच्छा पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि की आपत्तियों को खारिज कर दिया. वेंकटरमणि ने कहा कि न्यायालय चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे की सुनवाई कर रहा है और यह वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाये गये व्यक्तिगत मामले पर गौर नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा, ‘मैं इस पर गंभीर आपत्ति जताता हूं और संविधान पीठ की सुनवाई के बीच न्यायालय के फाइल देखने पर मुझे आपत्ति है.’ पीठ ने कहा कि उसने पिछले बृहस्पतिवार को सुनवाई शुरू की थी और गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को प्रभावी हुई तथा इसलिए न्यायालय यह जानना चाहता है कि यह कदम उठाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया था. बता दें कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था

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इसके बाद एक सरकारी अफसर को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया. जबकि उन्होंने इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी. बता दें कि सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है. इससे पूर्व उन्हें शनिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. उन्होंने शुक्रवार को वीआरएस लिया था. हालांकि अरुण गोयल 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले वाले थे

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