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HC ने दिया MCD को आदेश,दिल्ली के ओखला में चलेगा बुलडोजर, 2 वीक में हटाओ अतिक्रमण

दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर अब दक्षिणी एमसीडी का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि दक्षिणी नगर निगम को 2 वीक के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और दिल्ली औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने दिल्ली पुलिस को अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब एसडीएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि क्षेत्र का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था और क्षेत्र में अस्थायी सहित लगभग 100 संपत्तियों की पहचान की गई है, जहां अतिक्रमण है और उन्हें हटाने की जरूरत है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि वहां खड़े वाहन ही अतिक्रमण का मुख्य स्रोत हैं.फिर चलेगा MCD का बुलडोज़र, शाहीनबाग में आज से, ओखला और जामिया में 5 से 9 मई  तक - Newsasr.com

एसडीएमसी के वकील ने अदालत को बताया कि लगभग 40 बड़े और छोटे वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करते पाया गया है. अदालत को बताया गया कि चूंकि कोई भी उन पर दावा करने नहीं आ रहा था, इसलिए उन पर 48 घंटे का नोटिस चिपका दिया गया है ताकि उन्हें परित्यक्त घोषित किया जा सके. एसडीएमसी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस के पास एक कबाड़खाना है और अगर कोई दावा करने के लिए नहीं आता है तो वाहनों को वहां ले जाया जाएगा. अवैध संपत्तियों के संबंध में कोर्ट को बताया गया कि कार्रवाई के लिए चार तारीखें तय की गई हैं, लेकिन रमजान के चलते पुलिस ने फिलहाल आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी.अब ओखला में चलेगा बुलडोजर; दिल्ली HC का MCD को आदेश- 2 वीक में हटाओ अतिक्रमण  - clear encroachments in okhla industrial area within 2 weeks delhi high  court to south mcd – News18 हिंदी

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 मार्च को ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एसडीएमसी और डीएसआईआईडीसी की रस्साकशी को दोषी ठहराने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया था और अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया था. ये अधिकारी ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों पर से अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की योजना बनाने के लिए बैठक करेंगे.

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