राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक अदालत ने दो साल पहले मकान मालिक की छह साल की बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत एक के न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने पिछले बृहस्पतिवार को 42 वर्षीय लालचंद बैरागी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत नाबालिग के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी ठहराया था।
अदालत ने कहा था कि सोमवार को दोषी का सजा सुनाया जायेगा । अदालत ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि उसे ‘आखिरी सांस तक फांसी’ दी जाए। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना प्रदेश के झालावाड़ जिले के एक गांव में 2020 में हुयी थी। मामले की जघन्यता को देखते हुये इस केस की त्वरित सुनवाई हुई।
न्यायाधीश ने इस घटना को ‘‘दुर्लभतम” प्रकृति का करार दिया। दोषी लालचंद मध्य प्रदेश के नयागांव का रहने वाला है। वह ट्रक चालक के तौर पर काम करता था और लड़की के घर से 200 मीटर की दूरी पर किराये के घर में रहता था।