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WhatsApp को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, ग्रुप एडमिन को मिली राहत

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को वॉट्सऐप के संबंध में एक एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वॉट्सऐप पर किसी भी व्यक्ति की ओर से आपत्तिजनक पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि इस संबंध में कोई आपराधिक जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं हैं। ऐसे में वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन को ग्रुप में मेंबर्स की ओर से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

क्या था मामला

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामला चाइल्ड पोर्न से जुड़ा है। दरअसल साल 2020 में एक व्यक्ति वॉट्सऐप पर Friends नाम से एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाता है। यह व्यकति उस ग्रुप का एडमिन होता है। साथ ही वो अपने एक दोस्त को ग्रुप का को-एडमिन बना देता है। वॉट्सऐप ग्रुप पर को-एडमिन की तरफ से एक अश्लील वीडियो पोस्ट किया जाता है। इस वीडियो में छोटे बच्चे शामिल होते हैं। जिसके चलते को-एडमिन को दोषी माना जाता है। साथ ही ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।

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कोर्ट ने ग्रुप एडमिन को दी राहत

ग्रुप एडमिन इस अपराध में शामिल नहीं होने की दलील देकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके खुद को बेकसूर बताता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि क्योंकि एडमिन सीधे पर अपराध में शामिल नहीं रहा है साथ ही अपराध करने को लेकर उसका कोई इरादा भी नहीं था। ऐसे में किसी मेंबर्स की तरफ से ग्रुप में क्या शेयर किया जा रहा है। इसके लिए एमिन को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

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