कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई से पहले अदालत ने मीडिया से अपील की कि ऐसे संवेदनशील विषय पर आपको और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर दिया गया सरकारी आदेश दिमाग का गैर-उपयोग है।
एडवोकेट देवदत्त ने कहा कि यह सरकारी आदेश अनुच्छेद 25 के तहत है और यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने कहा कि हिजाब की अनुमति है या नहीं, यह तय करने के लिए कॉलेज कमेटी का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से अवैध है।
