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धर्मांतरण केस: SC ने लगाई फटकार, CBI जांच को इज्जत का सवाल न बनाए तमिलनाडु सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 17 साल की छात्रा लावण्या के कथित धर्म परिवर्तन एवं खुदकुशी के मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले में जांच जारी रखने का आदेश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार CBI को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि वह (सरकार) इस मामले को ‘प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं तथा CBI जांच जारी रखने में अपना सहयोग दें।

पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सीबीआई को मुहैया कराए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने को उचित करार दिया गया था। पीठ ने इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसे दो सप्ताह में हलफनामे के जरिये अपना जवाब (यदि कोई हो) दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बीच सीबीआई जांच जारी रहेगी।

तमिलनाडु के तंजावुर में 12वीं कक्षा की छात्रा ने कथित धर्म परिवर्तन के दबाव और बाद में प्रताड़ना के कारण 19 जनवरी 2022 को नशीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी कर ली थी। मृत्यु पूर्व अपने बयान में उसने कथित रूप से अपने मिशनरी स्कूल पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित और दबाव डालने का आरोप लगाया था। पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में अपील की आशंका के मद्देनजर उसके खिलाफ ‘कैविएट’ याचिका दायर की थी।

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