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आगामी पांच राज्यों के चुनाव में प्रयोग के तौर पर आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करेगा चुनाव आयोग

तुरंत ही चुनाव आयोग एक बड़ा प्रयोग कर सकता है जहाँ आगामी पांच राज्यों के चुनाव में प्रयोग के तौर पर आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करेगा, चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग के वोटर आईडी को आधार नंबर के साथ जोड़ने के प्रस्ताव की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है. इसमें इस साल 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को वोटरों की संख्या में इजाफा करने के लिए उनका पंजीकरण भी शामिल है. इस सुधार पर सहमति के बाद, 2021 शीतकालीन सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जाना है. आने वाले साल में पांच राज्य गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव होना है. ऐसे में यह फैसला अहम साबित हो सकता है.Aadhaar Voter Card link: वोटर ID को आधार से जोड़ने पर सरकार राजी, चुनाव आयोग  को दी जाएगी पावर - ec get legal power to link aadhaar and voter id card by

प्रस्तावित चार सुधारों में सबसे अहम चुनाव आयोग को आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देना है. हालांकि यह योजना स्वेच्छा के आधार पर बढ़ायी जाएगी. रिपोर्ट कहती है कि चार प्रस्तावों में दूसरा बड़ा प्रस्ताव हर साल चार बार मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने से जुड़ा है. फिलहाल जो लोग 1 जनवरी को 18 साल के होते हैं, उन्हें साल में एक बार अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए मौका मिलता है. चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए कई कट ऑफ डेट की मांग की है, क्योंकि आयोग का मानना है कि 1 जनवरी होने की वजह से कई मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं.Voter ID card download online apply delhi | Voter ID card download: वोटर  कार्ड बनवाने का आखिरी मौका, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई | Hari Bhoomi

रिपोर्ट बताती है कि केंद्र ने हाल ही में संसदीय समिति के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 (ब) में संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया, जिसके अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए चार तारीख, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, और 1 अक्टूबर रखने की बात कही गई है. इसके अलावा लोक प्रतिनिधि कानून 1951 से जुड़ी धाराओं में कुछ शाब्दिक बदलाव की बात भी रखी गई है, ताकि ऐसी महिलाएं जो सशस्त्र बल में कार्यरत हैं, उनके पति को को भी सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत करने के योग्य माना जा सके. अंतिम प्रस्ताव के तहत चुनाव आयोग को किसी भी परिसर में चुनाव संचालित करने का अधिकार मिल जाएगा.Voter Id Card Is Not Showing Them The Vote - वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो  इन्हें दिखाकर करें मतदान - Amar Ujala Hindi News Live

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आधार नंबर के साथ वोटर आईडी को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी
पिछले साल मार्च में केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में कहा था कि चुनाव आयोग ने आधार डेटाबेस का इस्तेमाल त्रुटि रहित चुनाव की तैयारी सुनिश्चित करने और प्रविष्टियों के दोहराव को रोकने के लिए करने का प्रस्ताव दिया था. इसके बाद मंत्रालय को इसके लिए 1951 के लोक प्रतिनिधि कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हुई, साथ ही आधार अधिनियम 2016 में भी बदलाव की आवश्यकता जाहिर की गई. रिपोर्ट बताती है कि तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में एक जवाब में कहा था कि आधार के साथ वोटर आईडी जोड़ने से अलग-अलग स्थानों पर एक ही व्यक्ति के नामांकन को रोकने में मदद मिलेगी.Aadhaar card link to voter ID card UIDAI details । ऐसे लिंक करें आधार से  वोटर आईडी कार्ड, आपका होगा फायदा - India TV Hindi News

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