राशन कार्ड धारकों को अब राशन उठाना और आसान हो गया अगर कार्ड धारक उपलब्ध नहीं भी हुआ तो आप कार्ड में नॉमिनी जोड़कर राशन उठा सकते है ,जो बुजुर्ग, कुष्ठ रोगी और बच्चे आदि राशन की दुकानों पर जाने में सक्षम नहीं हैं. दिल्ली सरकार ने इस तरह के राशन कार्ड होल्डर की मदद करने के लिए अनूठे तरीके की व्यवस्था की है
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सरकार की ओर से एक फॉर्म तैयार किया गया है जिसमें राशन कार्ड धारी द्वारा नॉमिनी बनाया जा सकता है.दिल्ली सरकार की ओर से जारी किये आदेशों में साफ और स्पष्ट किया गया है कि राजधानी में ऐसे बुजुर्ग, कुष्ठ रोगी और बच्चों को अब राशन उपलब्ध कराने के लिये सहुलियत दी जाएगी. दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से आदेश जारी कर कहा है कि अब यह सभी राशनकार्ड होल्डर जोकि राशन की उचित दर दुकान से राशन लेकर आने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिये नॉमिनी बनाने का फैसला किया है.
विभाग ने कहा है कि जो राशनकार्ड होल्डर दुकान पर राशन लेकर आने में सक्षम नहीं है, वह अपना नॉमिनी का चयन कर सकते हैं. इसके लिये विभाग की ओर से जारी किये गये फॉर्म को भरकर जमा करना होगा.
बताते चलें कि दिल्ली सरकार की ओर से राशन लेने के लिये अब ई-पोओएस यानी इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम को लागू किया हुआ है. इसके अंतर्गत राशन लाभार्थी को अंगूठे या फिर आंखों की पुतली (आइरिश) के जरिये वेरिफाई कराने के बाद ही राशन दिया जाता है. लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत से राशन कार्ड होल्डर हैं जो ईपोओएस (EPOS) पर जाने में सक्षम नहीं हैं. इन सभी की परेशानियों को देखते हुये सरकार ने इस संबंध में नॉमिनी बनाने का फैसला किया है.
इस बीच देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में व्यवस्था लागू करने के लिये गत 1 फरवरी, 2018 को एक आदेश भी जारी किया था. इस आदेश पत्र के जरिये राज्यों को निर्देश दिये गये थे कि वह इस तरह की व्यवस्था लागू कर अक्षम लोगों को राशन मुहैया कराने की दिशा में काम करें. अब दिल्ली सरकार की ओर से इस दिशा में आदेश जारी कर नॉमिनी बनाने की व्यवस्था का फैसला किया है.
क्या-क्या आ रही थी समस्या
बताया जाता है कि ऐसे लाभार्थियों के सामने आने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिये कहा था कि जो व्यक्तिगत रूप से राशन की दुकानों पर जाने में सक्षम नहीं हैं या फिर जिनका बॉयोमेट्रिक व आईरिशन वैरिफाई ईपोओएस डिवाइस से नहीं हो पा रहा है. उनके लिये नई व्यवस्था करें.
इसके लिये अब नियमानुसार एक नॉमिनी नियुक्त करने के लिये कहा गया है जिससे कि उनकी जगह पर उनका राशन हर माह नॉमिनी की ओर से राशन की दुकान से लिया जा सकेगा. इसके लिये परिवार के सदस्य की सदस्यता की बाध्यता भी निर्धारित की गई है. नॉमिनी बनाने के लिये लाभार्थी या उसके परिवार के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 निर्धारित की गई है.
कौन-कौन हो सकता है इस सुविधा का पात्र
-विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक परिवार के सभी सदस्यो की आयु 65 साल से अधिक या फिर 16 साल से कम होनी चाहिए और वो राशन की दुकान पर जाने में सक्षम नहीं हों.
कार्डहोल्डर के परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोगी हैं या फिर दिव्यांग, बिस्तर पर बीमार या चलने फिरने में परेशानी और बॉयोमेट्रिक क्रेंडेंशियल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थिति में.
परिवार के वे सभी सदस्य जिनके ईपोओएस डिवाइस पर बॉयोमेट्रिक वैरिफाई कराने में लगातार समस्या आ रही हो.
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