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ममता के सीएम पद पर लटक रही तलवार अगर नहीं हुए उपचुनाव तो छोड़नी पड़ेगी ममता को कुर्सी

नंदीग्राम सीट से हारने के बाद फिलहाल किसी भी सीट से ममता विधायक नहीं है लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है लेकिन लेकिन ममता की मुस्किले अब बढ़ते जा रही है दरसअल ममता से पहले भी ऐसे कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनते समय अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नंदीग्राम की हार के बाद भी क्‍या सीएम बनी रहेंगी ममता? जानें क्‍या कहता है  आर्टिकल 164 - Even if She Loses, Mamata Banerjee Can Still be Chief  Minister Of West Bengal– News18 Hindiबिहार के नीतीश कुमार ने तीन दशक से अधिक समय से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी वे प्रत्याशी नहीं थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव नहीं लड़ा है। ये दोनों विधानपरिषद के सदस्य हैं।

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ममता ही नहीं, अमित मित्रा को भी छह महीने में बनना होगा विधायक, वरना कुर्सी  पर खतरा - west bengal cm mamata banerjee amit mitra 6 month mla elected  minister post - AajTak

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बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में दो सदन है, लेकिन बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद छह महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगा। वे खाली की गई किसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर सदन की सदस्य बन सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री, जो विधायक नहीं है, को छह महीने में इस्तीफा देना होगा।

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