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पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर सरकार का नया नियम ,जमीन के कागज़ और हथियार दिखा कर सकते वोटिंग

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका शायद वोटर कार्ड न हो वैसे लोगो के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मताधिकार के प्रयोग कराने के लिए अब कुछ ऐसे भी उपाय ला रही जिस से अब ये नहीं कह सकते की मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है,लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब एक और महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है. अब मतदाता अपने हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं. GHMC Mayor and Deputy Mayor Election Result: ग्रेटर हैदराबाद के मेयर और  डिप्टी मेयर पद पर टीआरएस का कब्जा - Ghmc mayor ghmc deputy mayor election  result vijayalaxmi gadwal and srilatha reddyजिसके पास मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य प्रमाणपत्र न हो तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीन का कागजात भी मतदान के काम आ सकता है. पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और मतदान करें, इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया हैup panchayat election 2021 bjp state president statement on educational  qualification and compltion of 2 child smup| UP पंचायत चुनाव में '2 बच्चे,  12वीं पास' का नियम लागू होगा या नहीं? BJP

पंचायत चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है. हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई थी.

Voting Begins For Panchayat Elections, Administration's Eye On People - पंचायत  चुनाव की वोटिंग शुरू, मतदान करने पहुंच रहे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर |  Patrika News
ये दस्तावेज दिखा कर सकेंगे वोटिंग
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं- आधार कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मियों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, Want to contest panchayat election what are rules for gram pradhan chunav  what papers will be needed bdc - लड़ना चाहते हैं पंचायत चुनाव ? जान लीजिए  क्या हैं नियम, किन कागजाेंबैंकों या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटो लगा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस पासपोर्ट शैक्षणिक संस्थाओं से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र संपत्ति दस्तावेज और जमीन का केवाला. इन तमाम सूची में कोई भी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र है तो मतदान किया जा सकता है.

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