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बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन

बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है।  ब‍िहार सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के मुताब‍िक 15 मई तक बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पलू, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. इतना ही नहीं इस दौरान धार्म‍िक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.Lockdown Update MP govt considering Sunday lockdown in 3 cities Delhi Mumbai Gujarat ban public celebrations

पढ़ें लॉकडाउन के ल‍िए जारी की गई ब‍िहार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस

1- राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे

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अपवाद:-
आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दरू संचार, डाक विभाग से संबंध‍ित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.Strict Lockdown: 9 Days Strict Lockdown In Surajpur District - यहां कोरोना संक्रमण रोकने 22 सितंबर की रात 9 बजे से 9 दिनों का होगा सख्त लॉकडाउन | Patrika News

2. अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां – सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य कर सकेंगे.

3. वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

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बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान.

– औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान.

– सभी प्रकार के निर्माण कार्य

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– ईकॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां

– कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य.

-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.Total Lockdown In Chhattisgarh From 22 To 28 July Know Top 10 Points - रायपुर में 7 दिन के लिए लॉकडाउन: जानिए Lockdown से जुड़ी वो 10 बड़ी बातें, जो आपको जानना बेहद है जरूरी | Patrika ...

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– टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधि‍त गतिविधियां

– पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।

– आवश्‍यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित)/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें -प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक

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– कोल्ड स्‍टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.

– निजी सुरक्षा सेवाएं

अन्य सभी वर्क फ्रॉर्म होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं

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4- सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर गैर जरूरी आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

5- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.Coronavirus के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला; 25 मार्च तक झाबुआ तो 23 को आलीराजपुर जिला रहेगा लाकडाउन; लेकिन उपलब्ध रहेंगी ये सुविधायें | Jhabua Live News ...

अपवाद:-

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– पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.

– स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहनBihar Lockdown News: बिहार में 15 मई तक लगा पूर्ण लॉकडाउन, CM नीतीश ने खुद दी

– अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन.

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– वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विषय कार्य हेतु ई-पास उसके पास है तो.

– सभी प्रकार के माल वाहक वाहन.

– वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो.

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– नौकारी पर जाने हेतु सरकारी कर्मचार‍ियों और अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन.

– अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनCoronavirus Restrictions Returns Nagpur Enters Lockdown Night curfew to knock MP soon, Pune, Aurangabad, Mohali, Jalandhar, Patiala, Ludhiana and others

6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्‍वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.

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7. रेस्‍टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा. राष्ट्रीय राजमर्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.

8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.

9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शौक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे.

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10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी.

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.

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