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RTO के झंझट से मुक्ति, किसी भी राज्य के गाडीयों को कही भी ले जाना आसान, नही कराना होगा री रजिस्ट्रेशन जानिए कैसे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक से दूसरे राज्य में निजी वाहनों के ट्रांसफर करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को जारी मसौदा अधिसूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले निजी वाहनों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐसे वाहनों को IN Series के नंबर अलॉट किए जाएंगे। Smart DL And RC In Uttarakhand - Dehradun Newsसरकार ने यह कदम लोगों की सहूलयितों और इसे लेकर पैदा हो रही तकनीकी समस्या को देखते हुए उठाया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा आम नागरिकों से सुझाव मांगा है।News on driving licence, all latest updates on driving licence| News Track Hindi, NewsTrack
ऐसे देना होगा टैक्स
मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार के इस कदम से देश के कई नागरिकों को फायदा होगा। अधिसूचना के मुताबिक ऐसे वाहनों के लिए सरकार ने विशेष तौर पर प्रावधान रखा है कि उन्हें खास सीरीज के नंबर अलॉट किए जाएंगे। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है।Eight Year Old Vehicle Must Have Fitness Every Year - आठ साल पुराने वाहन का हर साल कराना होगा फिटनेस | Patrika News ऐसे वाहनों से सरकार दो साल के लिए या दो साल के मल्टीप्लीकेशन में मोटर व्हीकल टैक्स लेगी। इस पूरी प्रक्रिया का फायदा यह होगा कि लोगों को दोनों राज्यों के आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वहीं जिन लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब है उन्हें इसका काफी फायदा होगा।What is meant by two alphabetical characters on a number plate in Indian vehicles? - Quora
इन्हें मिलेगा फायदा
सरकार के इस कदम फायदा डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा पांच से ज्यादा राज्यों/केंद्रशासित राज्यों में जिन प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस हैं, उनके कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल जो नियम है उसमें एक से दूसरे राज्य में वाहन को ट्रांसफर कराने के लिए वाहन का री-रजिस्ट्रेशन होता है। जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।RTO Seized Shriram Finance's Yard For Not Paying Tax On 38 Vehicles - 38 वाहनों का टैक्स जमा नहीं होने पर श्रीराम फ ाइनेंस के यार्ड को आरटीओ ने किया सीज | Patrika News
ये है मौजूदा प्रक्रिया
फिलहाल मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा-47 के मुताबिक एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को अपने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिसके तहत उन्हें 15 साल में से बचे हुए सालों का रोड टैक्स जमा कराना पड़ता है। वहीं पुराने राज्य से एनओसी लेनी पड़ती है और नए राज्य में जमा करानी पड़ती है। Lucknow Rto Start New Series For Vip Number From Today - फोर व्हीलर के लिए नई सीरीज आज से, VIP नंबर पाने का है अच्छा मौका | Patrika Newsसाथ ही रोड टैक्स की रकम के दावे के लिए जहां गाड़ी पहले रजिस्टर्ड थी, उस राज्य को आवेदन करना होता है, जिसके चलते कई लोग क्लेम ही नहीं लेते हैं। सरकार इसके लिए लोगों को 12 महीने का वक्त देती है। वहीं सरकार को अब उम्मीद है नए ड्राफ्ट रूल्स से लोग दूसरे राज्यों में बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे।

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