राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय अब फोर व्हीलर के लिए टोल प्लाजा पर नियम को और आसान करते हुए टोल टैक्स की झंझट से मुक्ति देने पर विचार करते हुए आज से हर टोल टैक्स पर फास्टैग की सुविधा लागू कर दी है जहां पहले लोगों को खड़ा कर टैक्स की वसूली होती थी अब वही बिना लोगों को खड़ा और नगद रुपयों के लेनदेन को बंद कर डिजिटलाइजेशन पर फोकस करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्ट टैग को जरूरी कर दिया जहां आप आसानी से आप अपने गाड़ियों के ऊपर फास्टैग स्टीकर को चिपका कर टोल प्लाजा से आसानी से पार हो पाएंगे इस फास्टर पर आपको अपने मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करना होगा टोल प्लाजा से निकलने से पहले टोल प्लाजा के लगे कैमरो मैं आपके फास्टैग कोड स्कैन हो जाएंगे और आपके फास्टैग वॉलेट से इतने रुपए हैं जो आप नगद के रूप में देते हैं कट जाएंगे और आप नगद रुपए देने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे रास्तों को आसान बनाने की दिशा में सरकार की इस बेहतरीन कदम को लोग सराहा भी रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस नियम के लग जाने के बाद अगर आप फास्टैग स्टीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो टोल टैक्स पर आपसे दुगुना टैक्स अब वसूला जाएगा क्योंकि इससे पहले भी सरकार फास्टैग लागू करने की समय सीमा को बहुत बार बढ़ा चुकी थी लेकिन अभी से 15 फरवरी से अनिवार्य कर दिया गया
15 फरवरी रात 12 बजे से पूरे देशभर में सभी गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) अनिवार्य हो जाएगा। चाहें आप शहर में ही घूमते हों या आने-जाने के लिए हाइवे का इस्तेमाल करते हों, तब भी आपको अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। वहीं लोग अब ये समझने की भूल भी न करें कि पहले की तरह की फास्टैग लागू होने की अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और अब कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अगर गलती से भी आज के बाद आपने अपनी गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर लगाई तो आपसे दोगुना टोल की वसूली की जाएगी।
वहीं अगर आप हाइवे के आसपास के गांवों या किस ऐसे शहर में रहते हैं जहां टोल प्लाजा से हो कर गुजरना पड़ता है तब भी आपके लिए गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अभी तक ऐसी जगहों पर रहने वाले आधार कार्ड दिखा कर टोल प्लाजा पार पार लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं पाएगा। एनएचएआई की गाइडलाइन में स्थानीय वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं दिया गया है। नियमों को उल्लंघन करने पर ऐसा वाहन चालकों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
अभी तक टोल प्लाजा के कर्मचारी किसी विवाद से बचने के लिए आईडी कार्ड या आधार कार्ड देख कर ऐसा नागरिकों को बिना टोल चुकाए जाने की छूट दे दिया करते थे। लेकिन अब सरकार सख्ती बरत रही है। टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में आने वाले लोगों को वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा। इसके लिए सरकार ने मासिक शुल्क का प्रावधान रखा है। ऐसे लोगों को 275 रुपये मासिक का फास्टैग हर माह रिचार्ज करना होगा। वाहन की आरसी और आधार कार्ड दिखा कर हाथों हाथ 275 रुपये के मासिक चार्ज वाला फास्टैग बनाया जा रहा है।
सरकार ने क्षेत्र के विधायकों के लिए एवं सांसद की दो गाड़ियों के लिए जीरो बैलेंस वाला फास्टैग एनएचएआई की तरफ से जारी किया गया है। वहीं जीरो बैलेंस वाला फास्टैग बनवाने के लिए सरकारी विभागों को एनएचएआई की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वहीं 15 तारीख के बाद किसी भी हंगामे से निपटने के लिए सरकार ने टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस और मार्शल्स की व्यवस्था की है। इसके अलावा टोल पर वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है कि बिना फास्टैग के बैरियर नहीं खुलेगा।
इसके अलावा अभी तक टोल प्लाजा पर सेना या पुलिस के अधिकारी अगर निजी वाहन से टोल प्लाजा से निकलते थे तो आई कार्ड दिखा कर उन्हें भुगतान में छूट मिल जाया करती थी। एनएचएआई की ओर से शेड्यूल-जी के तहत टोल संचालक कंपनी को गाइडलाइन भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर सेना के जवान ड्यूटी पर हैं और सरकारी वाहन में सफर कर रहे हैं, तो उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें अपना वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। एनएचएआई का कहना है कि बहुत सी जगह पर फर्जी आईकार्ड मिलने पर यह गाइडलाइन जारी की गई है।
एनएचएआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को फास्टैग वहीं से रिचार्ज कराना होगा, जहां से इन्हें खरीदा गया है। यानि कि अगर आपने फास्टैग एक्सिस बैंक से लिया है, रिचार्ज भी वहीं से होगा। अगर किसी दूसरे बैंक से फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो उस पर 2.5 फीसदी का लोडिंग चार्ज देना होगा, यानी 1000 रुपये पर 25 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। यूपीआई या गूगल पे से भी आप संबंधित बैंक को शामिल करके, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं।
हां, ऐसा संभव है। अगर आपको किसी बैंक की सुविधा पसंद नहीं आ रही है, तो आम मोबाइल नंबर की तरह इसे भी पोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना फास्टैग उस एजेंसी या बैंक को वापस करना होगा जिसके बाद आप पोर्ट सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। यहां तक आपके फास्टैग का बैलेंस भी ट्रांसफर हो सकेगा। एक बार फास्टैग लेने के बाद 3 महीने पश्चात ही पोर्ट सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे ही फास्टैग लगा वाहन टोल प्लाजा को पार करता है, तो फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सरकार ने मिनिमम बैलेंस से भी छूट दे दी है। अगर खाते में जीरो बैलेंस होगा तब भी टोल प्लाजा से निकला जा सकेगा, लेकिन जब आप रिचार्ज कराएंगे तो वह राशि उसमें से काट ली जाएगी। टोल कटने की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिलेगी। फास्टैग की वैलिडिटी 5 साल तक होगी, इसके बाद फिर से नया फास्टैग लगाना पड़ेगा।