उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट ने जिन 10 अहम फैसलों को मंजूरी दी है , उसमें सबसे प्रमुखता से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किरदारों के बीच विवादों को कम करने पर फोकस था, उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मकान मालिक की मनमानी खत्म हो जाएगी ! उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आबकारी विभाग, स्टाम्प, रक्षा क्षेत्र से लेकर एयरपोर्ट और सिंचाई से जुड़े हुए मसले शामिल हैं. इस दौरान सबसे खास प्रस्ताव रहा मकान मालिक व किरायेदारों के विवादों को कम करने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव.
मकान-मालिकों और किरायदारों के बीच के विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश अर्बन प्रिमाइसेस टेनेंसी ऑर्डिनेंस विनियमन, 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान बगैर कॉन्ट्रैक्ट के किराये पर पर नहीं दिया जा सकेगा. अनुबंध के आधार पर ही मालिक और किराएदार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तय होगा.
इससे किराएदार को भी ये फायदा होगा कि उसे मालिक द्वारा अनुचित रूप से बढ़ाए गए किराए का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस अध्यादेश के तहत एक रेंट अथॉरिटी भी स्थापित की जाएगी जहां सभी किराए अनुबंधों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.