रोहतास:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करने के लिए डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है. प्रशासन ने 10 मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनके तहत अपात्र श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों की पहचान की जाएगी. ऐसे लोग जो इन मानदंडों के तहत आते हैं, उन्हें 20 तारीख तक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जमा करना होगा. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जांच प्रक्रिया के लिए अनुमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई हैं. ये टीमें पीडीएस डीलरों से प्राप्त सूची के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन करेंगी. जिन लाभुकों को अपात्र पाया जाएगा, उनसे बाजार मूल्य के अनुसार राशन की वसूली की जाएगी और भविष्य में उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे.
पात्रता की शर्तें
राशन कार्ड रखने के लिए पात्रता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. पक्का मकान जिसमें तीन या अधिक कमरे हों.
2. मोटर चालित वाहन जैसे तीन पहिया या चार पहिया वाहन.
3. परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो.
4. आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता हो.
5. 25 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो.
6. परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो
अनुमंडल प्रशासन ने अपात्र परिवारों से 15 दिनों के भीतर राशन कार्ड जमा करने का आग्रह किया है. ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही, राशन वितरण की तिथि से अब तक उठाए गए राशन का मूल्य वसूल किया जाएगा
