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सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना मुश्किल

नई दिल्ली: राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला केस में मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई को जनवरी के आखिरी हफ्ते तक टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल में डालना अब मुश्किल होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील से कहा कि आपकी बात मान भी लें तो उनको वापस जेल में डालना फिलहाल मुश्किल होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा अगर हम आपके पक्ष में आदेश देते हैं तो भी उनको वापस अंदर करना मुश्किल होगा. सीबीआई की तरफ से पेश एडमिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट की सजा के व्याख्या को लेकर एक छोटे से कानूनी सवाल को तय करना है. सीबीआई का कहना है कि हाईकोर्ट ने त्रुटिपूर्ण अनुमान के आधार पर यह मानकर लालू यादव को जमानत दी है कि चारा घोटाला के अलग-अलग केस की सजा एक साथ चलनी है, ना कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होनी है.

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हाईकोर्ट ने यह तय करने में गलती की है कि लालू यादव ने आधी सजा काट ली है. सीबीआई के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव को दी गई सजा एक के बाद एक चलनी थी.. ना कि एक साथ और इस हिसाब से लालू यादव को 14 साल जेल में रहना है. सीबीआई का कहना है कि जिस समय लालू यादव को जमानत मिली, उन्होंने लगभग एक साल की ही सजा काटी थी.

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वहीं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की जल्दी सुनवाई की बेचैनी पर सवाल उठाया और कहा कि सीबीआई ने 14 महीने बाद अपील दाखिल की है और अब हड़बड़ी दिखा रहे हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि इनका एक ही मकसद है कि लालू यादव को फिर से जेल में डाल दिया जाए ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर ना रहें.

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