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महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है लाउडस्पीकर विवाद ,आज फिर एक नए नियम पर लगी मुहर

महाराष्ट्र के नासिक में अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है। नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा। लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।

Loudspeaker Azaan Row in Maharashtra Permission has to be taken for  loudspeaker - अजान विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाउडस्पीकर  के लिए लेनी होगी परमिशन
जानें क्या है मामला
बता दें कि नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

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विवाद बढ़ने के बाद हटा दिए गए थे नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे
भजन पर पाबंदी को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद 20 अप्रैल को उस समय के नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे को पद से हटा दिया गया था।

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