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बिहार सरकार ने जारी किया आदेश ,लोहार जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे से बाहर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने आदेश जारी कर कहा है की लोहार जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे में अब नहीं रहेगी दरसअल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला किया है. इस बाबत गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है. साथ ही लोहार जाति को अनुसूचिज जनजाति की श्रेणी से निकालने के फैसले को तत्‍काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है. राज्‍य सरकार के इस आदेश के बाद लोहार जाति को एसटी श्रेणी के तहत मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं निरस्‍त हो जाएंगी. लोहार जाति को बिहार में अब अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं नहीं मिलेंगी.सुप्रीम कोर्ट ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का नीतीश  सरकार का फैसला रद्द किया | Supreme Court quashes Nitish government's  decision to include Lohar caste in ...

बिहार के सामान्‍य प्रशासन विभाग की ओर से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाने का आदेश जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ-साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और विभिन्न आयोग और कार्यालय प्रधान को पत्र लिखा गया है. बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था. लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी देने का आदेश जारी किया गया था.Lohar Caste In EBC: अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से बाहर हुए लोहार जाति,  अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल. | BIHAR TODAY | Bihar News In Hindi  2022

राज्‍य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
लोहार जाति को अत्‍यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर एसटी कैटेगरी में शामिल करने के प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2022 को अपना फैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के साल 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया. राज्य सरकार के आदेश में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी वाली सुविधाएं दी जा रही थीं. अब ये सुविधाएं निरस्त हो गई हैं.BlackSmith Caste no more in Scheduled Tribes in Bihar after SC Verdict |  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने जारी किया आदेश, अब लोहार जाति  को नहीं मिलेगी ST

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