News Times 7
क्राइम

शराब का अवैध कारोबार करने के जुर्म में जहानाबाद कोर्ट ने शख्स को सुनाई 5 साल की सजा

जहानाबादः बिहार के जहानाबाद जिले की एक अदालत ने शराब का अवैध कारोबार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष उत्पाद अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्र ने अरवल जिला के नोनिया बिगहा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार को बिहार उत्पाद निषेध अधिनियम की धारा 30 के तहत पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में अरवल जिला के अवर निरीक्षक (उत्पाद) अमरेश कुमार दास ने धर्मेंद्र के खिलाफ नामज़द प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 17 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर धर्मेंद्र के घर के पीछे रखे पुआल के नीचे छिपा कर रखी 73 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी।

Advertisement
Advertisement

Related posts

NEET छात्रा को बंधक बनाकर 6 महीनों तक रेप करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्‍ट

News Times 7

दिल्ली में 5आतंकी गिरफ्तार ISI के इशारे पर पंजाब में हो रही टारगेट किलिंग

News Times 7

बिहार पुलिस भवन निगम के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर SVU की छापेमारी

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़