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शराब का अवैध कारोबार करने के जुर्म में जहानाबाद कोर्ट ने शख्स को सुनाई 5 साल की सजा

जहानाबादः बिहार के जहानाबाद जिले की एक अदालत ने शराब का अवैध कारोबार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष उत्पाद अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्र ने अरवल जिला के नोनिया बिगहा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार को बिहार उत्पाद निषेध अधिनियम की धारा 30 के तहत पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में अरवल जिला के अवर निरीक्षक (उत्पाद) अमरेश कुमार दास ने धर्मेंद्र के खिलाफ नामज़द प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 17 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर धर्मेंद्र के घर के पीछे रखे पुआल के नीचे छिपा कर रखी 73 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी।

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