News Times 7
देश /विदेश

डॉ.कफील ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में दी चुनौती

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए  बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.कफील अहमद खान द्वारा दायर की गई याचिका पर गुरुवार को यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के प्रति हलफनामा के बाद दो हफ्ते में अपना पक्ष लिखित रूप से रखने को कहा। उसके बाद न्यायालय सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील अहमद खान की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में इंसेफ्लाइटिस से संक्रमित बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉ कफील को बर्खस्त कर दिया गया था।

Advertisement

Related posts

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज: जिस चबूतरे पर बैठे थे गांधीजी, वहां पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

News Times 7

चुनावी राज्यों में नहीं चला किसान आंदोलन का दाव, जानें किस पार्टी को हुआ फायदा और किसको नुकसान?

News Times 7

5 राज्यों के चुनावों के बाद मार्च में होगा MSP के लिए समिति गठन

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़