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दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण के मामले में गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट का झटका

दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण के मामले में गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है,सांसद गौतम गंभीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को फैबीफ्लू दवा बांटने के मामले में उन्हें यह झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जांच के आदेश में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इसके बाद गौतम गंभीर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका वापस ले ली. अब वह हाईकोर्ट में ही अर्जी दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि इस तरह एक व्यक्ति दवा खरीदकर नहीं बांट सकता.Drug Hoarding Case; Drug Controller's reply in High Court, Gautam Gambhir  Foundation found guilty, AAP MLA also involved : Outlook Hindi

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा कि किस तरह लोग दवा और ऑक्सीजन के लिए मारे-मारे फिर रहे थे और वहीं कुछ लोग और संगठन उन्हें ये चीजें बांट रहे थे. हम इस तरह के काम की इजाजत नहीं दे सकते हैं. दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण का दोषी पाया गया है. यह दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है.फैबीफ्लू दवा बांट रहे गौतम गंभीर पर जमाखोरी के आरोप, आप पार्षद ने की जांच की मांग

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