अहमदाबाद: प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य सिंह ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था.
गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आवेदनों को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सीआईसी के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था.
बता दें कि अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईसी) एम. श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था. जीयू ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने इसपर रोक लगा दी