News Times 7
टॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

प्रधानमंञी के डिग्री मांगने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नही मिली राहत

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य सिंह ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था.

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आवेदनों को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सीआईसी के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था.

Advertisement

बता दें कि अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईसी) एम. श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था. जीयू ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने इसपर रोक लगा दी

Advertisement

Related posts

लखनऊ में धर्म परिवर्तन का बना दबाव, महिला के न मानने पर फेका छत से निचे

News Times 7

पश्चिम बंगाल में शाह ने किया खेला सौरभ गांगुली की पत्नी जा सकती है राजयसभा

News Times 7

सब्जी बेचने वाले की बेटी आरती बनी बिहार इंटर टॉपर, सपना है आईएएस बनना

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़