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दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने समन का पालन न करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है. ईडी ने आबकारी नीति से संबंधित एक धन-शोधन मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजे थे. राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति को समाप्त कर दिया गया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा क‍ि शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है और उन्हें 17 फरवरी को तलब होने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है

1. केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए.
2. इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं जाएंगे. कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है.
3.ED ने इस मामले में अब तक कुल से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर जैसे लोग हैं. ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम पता लगाने के लिए, अन्य लोगों की भूमिका पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सामान देना जरूरी था.
4. शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए अपराधिक षड्यंत्र बनाया गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारणी कमेटी के सदस्य भी हैं.
5. दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 बेहद ही गुप्त तरीके से और मुख्य लाभार्थियों की मिलीभगत से किया गया था, जिन्हें अवैध आर्थिक लाभों के बदले में लाभ/उपहार दिए जाने थे

न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले में दलीलें पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर तीन फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था. मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के पांचवें समन पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए जो उन्हें बुधवार को जारी किया गया था.

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आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने पूर्व में ईडी को पत्र लिखकर समन को ‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’ बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है!

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