रांची. अब ईडी-सीबीआई या दूसरी कोई जांच एजेंसी झारखंड में सरकारी पदाधिकारी को नोटिस या समन कर आसानी से पूछताछ नहीं कर सकेगी. राज्य की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर अपने पदाधिकारियों के लिए राज्य के बाहर के किसी एजेंसी को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. दिशा निर्देश के मुताबिक, राज्य के बाहर की कोई जांच एजेंसी अगर किसी पदाधिकारी को नोटिस या समन करती है तो वो पदाधिकारी सबसे पहले सूचना अपने विभागीय प्रधान को देगा. विभागीय प्रधान बगैर देर किए इसकी जानकारी नोडल विभाग मंत्रिमंडल एवं निगरानी विभाग को देगा. इसके बाद निगरानी विभाग विधिक या कानूनी परामर्श प्राप्त कर उक्त पदाधिकारी को बताएगा. कानूनी परामर्श के आधार पर पदाधिकारी जांच एजेंसी को वांछित करवाई में आवश्यक सहयोग करेंगे
ऐसा इसलिए किया गया है क्यूंकि सरकार का मानना है कि जांच एजेंसी को नोटिस या समन के पदाधिकारी सरकारी दस्तावेज और अभिलेख सौंप रहे हैं. ये प्रचलित नियमो के अनुकूल नहीं है. झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव पर मुहर लगी. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी दी .
8 जिलों में साइबर अपराध थाना निर्माण की स्वीकृति
कैबिनेट के अन्य फैसलों में राजधानी रांची में ताज होटल के निर्माण के लिए 6 एकड़ भूमि लीज पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई. कोर कैपिटल एरिया साइड वन ताज होटल के द्वारा पांच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा. वही राज्य के 8 जिलों में साइबर अपराध थाना का निर्माण की स्वीकृति दी गई है. इसमें रांची, बोकारो, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, सरायकेला खरसांवा, चाईबासा शामिल हैं. इसी तरह एक प्रस्ताव में एसटी/एससी/ पिछड़ा/अल्प संख्यक विभाग के द्वारा धार्मिक स्थल की घेराबंदी के लिए 50 लाख रुपये तक की स्वीकृति प्रदान की गई है
पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो पर दर्ज मामले को वापस लेने पर सहमति नहीं बन पाई. राज्य सरकार ने भविष्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके लिए 277 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.