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बिहार मे आंगनबाड़ी बहाली प्रक्रिया सहीत तमाम बड़े बदलाव पर नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर लगाई मुहर,जानें डिटेल

पटना. बिहार कैबिनेट ने 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है. इनमें से सबसे अहम यह रहा कि मुख्यमंत्री की जनता दरबार में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022 को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का प्रावधान निश्चिय किया है. नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह तय कर दिया है कि अब 12वीं पास ही सेविका और दसवीं पास सहायिका बन सकेंगी. हालांकि, चयन का आधार अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है

इसी आधार पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति मेधा सूची को अंतिम रूप देगी. सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना और मतदाता पहचान पत्र में नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए समक्ष प्रधिकार से स्वीकृत आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

मेधा सूची में किसी तरह त्रुटि पाये जाने पर पहले एडीएम और यहां से भी संतुष्ट नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रविधान सरकार ने कर दिया है. बहाली के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है जबकि 65 वर्ष के उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा होगी

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बिहार कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनायी जाएगी. शराब और ताड़ी उत्पादन से जुड़े निर्धन परिवार को आर्थिक मदद देने की योजना. कुल 610 करोड़ की स्वीकृति. आतंकवाद, संप्रदायिक, नक्सली हिंसा, सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को भी सहायता के लिए केंद्रीय योजना की सूची मार्गदर्शिका 2022 के प्रारूप को बिहार में भी लागू करने की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति मिली

उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तिय स्वीकृति दी गई. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका चयन मार्ग दर्शिका 2022 की स्वीकृति मिली. सेविका को इंटर पास और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखा गयी है. अब सेविका की बहाली जिला स्तर पर होगी. सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है.

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