मुंबईः दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अब कोई भी बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़े किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) का इस्तेमाल, बिना महानायक की अनुमति के उपयोग नहीं किया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत सम्बधित विभाग को अमिताभ बच्चन से सम्बंधित चीजो को हटाने के लिए कहा जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है
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