नई दिल्ली: अब हर कोई अपने घर में दिन-रात तिरंगा फहरा सकता है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरंगा समारोह’ से तिरंगा फहराने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है. अभी तक जनता को सूर्योदय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 20 जुलाई को सभी सचिवों को लिखा था. पत्र में यह भी कहा गया कि तिरंगा फहराने के नए नियम उसी दिन से लागू होते हैं. पत्र में नए नियमों को लेकर कहा गया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में और संशोधन किए गए हैं. नए नियम इस प्रकार हैं. राष्ट्रीय ध्वज किसी भी खुले स्थान पर या फिर किसी जनता के सदस्य के घर में यह फहराया जाता है तो अब इसे दिन रात फहराया जा सकता है.
पहले था तिरंगा फहराने का ये नियम
बता दें कि इससे पहले यह नियम था कि जब राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान पर फहराया जाता है तो जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए, चाहे फिर मौसम कैसा भी हो.
गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि यह कदम नागरिकों को ‘हर घर तिरंगा’ समारोह में हिस्से लेने और अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें. 13 से 15 अगस्त के बीच घर में तिरंगा फहराएं. केंद्रीय गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 30 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा.
पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता से की अपील
बता दें कि हर घर तिरंगा समारोह के संबंध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जनता से इसमें भाग लेने की अपील की. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि ‘इस वर्ष, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा’.
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2009 में उद्योगपति नवीन जिंदल को विभिन्न स्थानों में दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी थी लेकिन अब नियम बदलने के बाद आम जनता भी अपने घरों में दिन रात तिरंगा फहरा सकती है.