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1993 मुंबई बम धमाकों’ का आरोपी अबू सलेम की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ,कहा 2030 तक नहीं हो सकती रिहाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंग्स्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी 25 साल की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद, केंद्र सरकार भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है. साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम ने 2 मामलों में खुद को मिली उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से हुए उसके प्रत्यर्पण में तय शर्तों के मुताबिक उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं हो सकती. इसलिए, उसे 2027 में रिहा किया जाए. इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सलेम की रिहाई पर विचार करने का समय 2027 में नहीं, 2030 में आएगा. क्योंकि उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. तब सरकार जरूरी फैसला लेगी.1993 ब्लास्ट केस में अबू सलेम दोषी करार, कोर्ट ने माना मुख्य साजिशकर्ता, 1  आरोपी बरी - 1993 mumbai blast verdict convicts including abu salem mumbai -  AajTak

अपनी यचिका में अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा था?
अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. उसने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से यह वादा किया था कि उसे न तो फांसी की सजा दी जाएगी, न ही किसी केस में 25 साल से अधिक कैद की सजा होगी. लेकिन मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट से उसे 1993 मुंबई बम ब्लास्ट समेत 2 मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई. गैंग्स्टर ने शीर्ष अदालत से यह मांग की थी कि उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे पुर्तगाल में हिरासत में ले लिया गया था. इस हिसाब से 25 साल की समय सीमा 2027 में खत्म होती है.

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