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केजरीवाल सरकार के राशन की डोर स्‍टेप डिलीवरी को HC की मंजूरी, राज्पाल ने रोक दी थी फाईल

केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोर स्‍टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी मिल गई है जिसे कुछ दिन पहले राज्य्पाल के द्वारा रोक दिया गया था ,दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.

Door step delivery of ration will begin in Delhi AAP Govt cabinet removed  the name of scheme - दिल्ली में बिना नाम शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी?  'आप' सरकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. वहीं, ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट, दिल्ली सरकार ने बहाल की डोर  स्टेप डिलीवरी | Zee Business Hindi

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कही ये बात
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को चिट्ठी लिखकर उन राशन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. Central government bans door step delivery scheme of ration in Delhi |  Delhi: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर Central Government ने लगाई रोक, चिट्ठी  लिख कही ये बात | Hindi News, देशउसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि कि किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है.बता दें कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके.Delhi Ration Door step Delivery| दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी से किसका  फायदा किसका नुकसान?, Delhi Ration Door step Delivery Scheme Politics LG  Modi Govt and Arvind Kejriwal

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