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हो जाईये सचेत अगर खुले मे जलाया कूड़ा कचरा तो देने पड़ जाएंगे 5से 25हजार का जुर्माना

अगर आपको भी कूड़ा कचरा खुले में जलाने के आदी हैं तो सचेत हो जाइए क्योंकि अब बिहार में किसी भी जगह खुले में अगर आप कूड़ा कचरा जलाते हुए पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन सख्त एक्शन ले जा और साथ ही 5 से ₹25000 तक का आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. अब खुले में कूड़ा-कचरा जलाने वाले कार्रवाई की जद में आएंगे. सरेआम कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उन पर जुर्माने की भारी राशि भी लगाई जाएगी. बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के अनुसार खुले में कूड़ा-कचरा जलाने को लिए आग लगाने वालों पर 5000 से लेकर 25000 तक जुर्माना लगाया जाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी गैर सरकारी या फिर निजी संस्थानों से कूड़ा निकाल कर उसे जमा करके आग लगाना महंगा पड़ेगा. सड़क पर खुले में जलाया जा रहा कूड़ा - uttamhinduदोषी पाए जाने वाले संस्थानों पर 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को कूड़ा जलाते हुए पकड़ा जाता है उसपर 5000 की राशि का जुर्माना किया जाएगा. जिला प्रशासन को जुर्माने की राशि वसूल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है

बता दें कि पटना नगर निगम ने कूड़ा जलाने पर रोक लगा रखी है. जानकारों की माने तो कूड़ा के साथ भारी संख्या में पॉलिथीन रहता है और आग लगे कारण जोधा पर्यावरण में फैलता है. वह उसे जहरीला बना देता है. इससे वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है और खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है.Ranchi,local Stories - Ranchi News बिहार के सभी जिलों में वैसे तो नगर निगम के द्वारा कचरा जमा के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है लेकिन इसकी अवहेलना की जाती रही है.

राजधानी पटना में हवा काफी प्रदूषित हो गई है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के 24 शहरों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं. लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में बिहार राज नियंत्रण बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद किया पहल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो सकती है.

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