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आपके गाड़ी के आखिरी अंक अगर 1है तो सतर्क हो जाइए 15 जुलाई से देना पड़ सकता है जुर्माना

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप के गाड़ी के नंबर प्लेट का अंतिम नंबर अगर एक है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है जोकि मत क्योंकि 15 जुलाई 2021 से आप अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य रूप से लगाएंगे अगर नहीं लगाते हैं तो परिवहन विभाग आप पर जुर्माना ठोक सकता हैHigh Security Registration Plate Kya Hai? What Is HSRP in Hindi? How To  Order, Price & Documents Required Details - दिल्ली में 11 हजार के चालान से  बचना है तो एक्सपर्ट की

आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर यदि एक है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ेगी, नहीं तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान करके जुर्माना वसूल करेगा। इसके साथ ही सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी नहीं करा पाएंगे।

शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की यह नई व्यवस्था जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा।नंबर प्लेट के इन नियमों का नहीं किया पालन तो 1 जुलाई से भरना पड़ेगा भारी  जुर्माना... - Boldsky Hindi | DailyHunt

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जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और शून्य है तो ऐसे मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवानी ही पड़ेगी और जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है।वाहन नंबर प्लेट (Vehicle Number Plate Rules) को लेकर सरकार ने जारी किए नए  नियम

यूं समझे कैसे लगेगी सिक्योरिटी नंबर प्लेट….
लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया कि शासन की नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में बहुत सहूलियत हासिल होगी। उन्होंने बताया 15 जुलाई तक ऐसे वाहन के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी जिनके वाहन की पुरानी नंबर प्लेट पर अंतिम अंक शून्य और एक होंगे। यूं समझे कि अंतिम 2 अंक 10 ,11 ,20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51,61, 70, 71, 80, 81, 90,91 व 00 होंगे।ट्रैफिक नियम पंजाब नंबर प्लेट नहीं होने पर फाइन नहीं अब एफआईआर - Hindi  DriveSpark

किसको कब तक लगवानी नंबर प्लेट
प्लेट का अंतिम नंबर– तारीख
शून्य और एक– 15 जुलाई 2021
दो और तीन– 15 अक्टूबर 2021
चार और पांच– 15 जनवरी 2022
छह और सात– 15 अप्रैल 2022
आठ और नौ– 15 जुलाई 2022

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शासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के तहत प्रदेश के जो भी जिले आते हैं उनमें पंजीकृत प्राइवेट और कामर्शियल वाहनों के मालिकों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के आदेश दिए हैं। इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

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