ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप के गाड़ी के नंबर प्लेट का अंतिम नंबर अगर एक है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है जोकि मत क्योंकि 15 जुलाई 2021 से आप अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य रूप से लगाएंगे अगर नहीं लगाते हैं तो परिवहन विभाग आप पर जुर्माना ठोक सकता है
आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर यदि एक है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ेगी, नहीं तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान करके जुर्माना वसूल करेगा। इसके साथ ही सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी नहीं करा पाएंगे।
शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की यह नई व्यवस्था जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा।
जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और शून्य है तो ऐसे मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवानी ही पड़ेगी और जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है।
यूं समझे कैसे लगेगी सिक्योरिटी नंबर प्लेट….
लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया कि शासन की नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में बहुत सहूलियत हासिल होगी। उन्होंने बताया 15 जुलाई तक ऐसे वाहन के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी जिनके वाहन की पुरानी नंबर प्लेट पर अंतिम अंक शून्य और एक होंगे। यूं समझे कि अंतिम 2 अंक 10 ,11 ,20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51,61, 70, 71, 80, 81, 90,91 व 00 होंगे।
किसको कब तक लगवानी नंबर प्लेट
प्लेट का अंतिम नंबर– तारीख
शून्य और एक– 15 जुलाई 2021
दो और तीन– 15 अक्टूबर 2021
चार और पांच– 15 जनवरी 2022
छह और सात– 15 अप्रैल 2022
आठ और नौ– 15 जुलाई 2022
शासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के तहत प्रदेश के जो भी जिले आते हैं उनमें पंजीकृत प्राइवेट और कामर्शियल वाहनों के मालिकों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के आदेश दिए हैं। इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी।