News Times 7
अर्थव्यवस्थाटॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

योगी लेकर आ रहे हैं नए किराएदारी कानून ,अब खत्म होगी मनमानी मालिक और किराएदार की

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक नए कानून को ला सकती है जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों ही सुरक्षित होंगे उन्हें अपने किराए लेनदेन की प्रक्रिया में कानूनी संरक्षण मिल सकेगा उत्तर प्रदेश के विकास विभाग ने इसके लिए बाकायदा किराएदारी   विनियम अध्यादेश 2020 का प्रारूप जारी किया है नए कानून लागू होने के बाद न तो मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और ना ही किराया चुका है बिना कोई किराएदार रह सकेगाModel Tenancy Act Implemented City Administration Suggestions

इस नए कानून के लागू होने के बाद न तो मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और न ही बिना किराया चुकाए कोई किराएदार रह सकेंगे. नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश के आवास विभाग ने इसके लिए बकायदा किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी किया है.

आवास विकास विभाग ने नए किराएदारी कानून के लिए प्रस्तावित प्रावधान तैयार किए और जनता से सुझाव भी मांगे हैं.प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है. इसका प्रारूप जारी किया है, जिसे पढ़कर लोग अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं. ऐसे में हम बताते हैं कि सरकार ने नए कानून के तहत क्या-क्या प्रावधान दिए हैं. VRS Rules In UP: Yogi Adityanath Government On UP Voluntary Retirement Scheme (VRS) After Completion Of 20 Years Of Qualifying Service | 20 साल की नौकरी से पहले वीआरएस लिया तो पूरी

Advertisement

किराएदारी कानून के प्रस्तावित प्रावधान

आवास विभाग के द्वारा जारी प्रारूप के मुताबिक नए कानून के मुताबिक सभी तरह की आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा. अभी प्रदेश में मकान मालिक व किराएदार के बीच होने वाले अनुबंध में ज्यादातर में सालाना 10 फीसदी किराया बढ़ाने की शर्त रखी जाती है. अब किराएदारों को साल दर साल बढऩे वाले मनमाने किराए से निजात मिलेगी.

नए कानून में किराएदार के लिए ये नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी. ऐसे में संपत्ति में होनी वाली किसी तरह की टूट-फूट की जिम्मेदारी किराएदार की होगी.

Advertisement

कानून में प्रावधान के मुताबिक अगर किराएदार दो महीने तक किराया नहीं दे पाएगा तो ऐसी हालत में मकान मालिक उसे हटा सकेगा.

कानून के प्रावधानों के मुताबिक किराएदार घर में बिना माकान मालिक के पूछे बगैर तोडफ़ोड़ भी नहीं कर पाएगा न ही कोई स्थाई या अस्थाई निर्माण कर सकेगा. ऐसे में अगर मकान में किसी तरह का कोई निर्माण कराना है तो इसके लिए मकान मालिक को 24 घंटे पहले अनुमित लेनी होगी.

नए कानून के लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा. साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी.

Advertisement

नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा. किराया प्राधिकरण ही संपत्ति में किराएदारी से संबंधित किसी विवाद का निपटारा करेगा. जल्द ही देश में 'आदर्श किराया कानून' होगा लागू, किराएदार-मकान मालिक के अधिकार होंगे सुरक्षित

किराएदार किराए के मकान या दुकान को किसी अन्य को न तो किराए पर नहीं दे सकता है और न ही किसी दूसरे काम के लिए ऐसे में उसे पहले मकान मालिक को देना होगा, उसके बाद उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसी किराए पर दे या फिर न दे.

मकान मालिक रेंट एग्रीमेट के बीच मकान का किराए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता है. ऐसे में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ही किराया बढ़ाने का अधिकार होगा.

Advertisement

एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद कोई मकान मालिक के कहने पर कोई किराएदार को मकान छोड़ना होगा. ऐसे में कोई किराएदार नहीं छोड़ता है तो उसे चार गुना किराया वसूलने का अधिकार होगा.

Advertisement

Related posts

UP के इस सरकारी अस्पताल में दो दिनों में 34 मौत, जानिए डॉक्टरों का दावा

News Times 7

जोमैटो का ऐलान 2030 तक सारे फूड डिलीवरी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक :विडियो

News Times 7

8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में AAP,कांग्रेस,वामदल ,राजद सहित 15 से ज्यादा विपक्षी दल किसानों के समर्थन में

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़