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बिहार में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर ,सरकार ने किया बड़ा बदलाव

अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है सरकार ने अनुकंपा वाली बहाली पर अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है. फैसले के अनुसार, अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से की जाएगी. सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. गुरुवार को सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया हैअनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर... सरकार ने नियम में किया बड़ा  बदलाव... » द खबरीलाल. इसके पहले सरकारी सेवकों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं. विभिन्न विभाग इस कोटे से बहाली के लिए संख्या तो निर्धारित कर देते थे, लेकिन अगर निर्धारित संख्या से अधिक बहाली की नौबत आती थी तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को लंबा इंतजार भी करना पड़ जाता था.Important news for compassionate appointees

यही नहीं समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभागों के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवा में अनुकंपा पर बहाली के लिए प्रावधान भी अलग-अलग तय किए गए थे. सरकार के पास यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था कि सभी के लिए एक तरह का प्रावधान लागू किया जाए. सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में उपलब्ध पदों के प्रतिशत का बंधन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जो नई व्यवस्था लागू की गई है, उसके अनुसार सेवाकाल में किसी कर्मचारी के निधन होने की हालत में उसके आश्रित को निम्न वर्गीय लिपिकीय सेवा में सीधे तौर पर नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए आयोग की सिफारिश की भी बाध्यता नहीं होगी. इस प्रक्रिया के तहत भरे जाने वाले पदों के बाद शेष पदों के लिए ही आयोग के पास रिक्तियां भेजी जाएगी.अनुकम्पा को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला: परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी  में रहने पर

पटना हाईकोर्ट की सलाह पर किया बदलावा
अप्रैल महीने में लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत देने की बात सामने आई थी. अब वे अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. Big Breaking: बिहार में दो से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत  चुनाव..? सरकार ने दिए संकेत... - Republic Bihar Newsइसकी प्रति मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों को भी दी गई है. सरकार ने लापता सेवकों को नौकरी देने के मामले में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की सलाह पर किया है. यह प्रभावी भी हो गया है.

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