
रांची (राणा प्रताप) : अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता इलियास हुसैन को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी के क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए पेरोल पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिये हैं.
बुधवार को जस्टिस सेन की अदालत ने इलियास हुसैन को राहत देते हुए कहा कि कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे. सशर्त जमानत के लिए उन्हें एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा कराने होंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जायेगी.
