School News, New Rules on Schools: हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी. इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने काफी सख्ती दिखाई है. हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाई गई है. जिसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है.स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को 6 अहम निर्देश दिए गए हैं.
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दवाब न बनाएं. इसके अलावा सभी स्कूलों में एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें ही अनिवार्य करें.प्रदेश के सभी स्कूल में हर बार स्कूल की यूनिफॉर्म में बदलाव न किया जाए.यह अनुचित व्यापारिक गतिविधि है.बच्चों के अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से हर साल नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर न करें, बल्कि पुरानी किताबों को ही बढ़ावा दें.विभाग ने स्कूलों को स्कूल में ही पानी की व्यवस्था करने को कहा है और बच्चों को घर से पानी की बोतल लाने के लिए मजबूर न करने के निर्देश दिए हैं.विभागीय आदेश में कहा गया है कि बच्चों के बस्ते के वजन के लिए तय मानकों का ध्यान रखें. छोटे बच्चों का बस्ता डेढ़ किलो से ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए.स्कूल एक गैर-लाभकारी संस्था होते हैं.इन्हें व्यवसाय का केंद्र न बनाया जाए.विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपना नंबर जारी करने के भी आदेश दिए है.अगर कोई स्कूल अपनी मनमानी करता हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.अभिभावक फोन कर जिला शिक्षा अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं.